मकोका के तहत गैंगस्टर प्रवेश मान, अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का अदालत का आदेश

Thursday, Dec 09, 2021 - 09:49 AM (IST)

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने और यहां के व्यापारियों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के मामले में कथित गैंगस्टर प्रवेश मान और चार अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने तीन दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘मैंने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सबूतों से प्रथमदृष्टया यह स्थापित किया है कि गंभीर संदेह मौजूद है कि आरोपी प्रवेश मान के नेतृत्व में एक संगठित अपराध सिंडिकेट चल रहा है, जिसके सदस्य अजय मान, सचिन मान, युद्धवीर और साहिल दहिया हैं और ये संगठित अपराध में शामिल हैं।’’
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि दिल्ली-एनसीआर की नियमित अपराध समीक्षा से पता चला है कि ‘‘खतरनाक गैंगस्टर परवेश मान हरियाणा के पड़ोसी जिलों सहित दिल्ली के बाहरी और पश्चिमी जिलों के क्षेत्र में आतंक और अराजकता का प्रतीक बन गया है।’’
आरोप है कि 2016 में प्रवेश ने कुख्यात नीरज बवाना गिरोह से खुद को अलग कर लिया और उसने अपना गिरोह बना लिया । इसके बाद, वह दिल्ली के पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पश्चिम और बाहरी जिलों और एनसीआर में फैली दुकान मालिकों, संपत्ति डीलरों और अन्य व्यापारियों से पैसे वसूलने लगा।

पुलिस ने कहा, ‘‘यह सिंडिकेट गिरोह के सदस्यों के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने, क्षेत्र में आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने और अपने सदस्यों की भव्य जीवन शैली के लिए एक संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने में शामिल है। इस गिरोह में शार्पशूटर और निडर पथभ्रष्ट युवक शामिल हैं।’’


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PTI News Agency

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