दिल्ली पुलिस निरीक्षक (आंतकवाद रोधी अभियान) को नया नाम निरीक्षक (कानून व्यवस्था) दिया गया
Saturday, Nov 27, 2021 - 08:30 PM (IST)
नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी कर निरीक्षक (आतंकवाद रोधी अभियान) को निरीक्षक (कानून व्यवस्था) के पद में तब्दील कर दिया है ताकि जांच और कानून-व्यवस्था की ड्यूटी को अलग-अलग सुनिश्चित किया जा सके।
पुलिस के मुताबिक यह आदेश अपराध, जांच और कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करता है और थाना प्रभारी (एसएचओ), निरीक्षक (जांच) और निरीक्षक (कानून व्यवस्था) के पेशेवर कार्य के वर्गीकरण का संकेत करता है जिसका उद्देश्य विशेषज्ञता और पेशेवर तरीकों को बढ़ाना है।
अस्थाना द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक एसएचओ, मुख्य जांच अधिकारी होते हैं और उन्हें सीआरपीसी की धारा 154 से 174 के तहत ‘ प्रभारी अधिकारी’के तौर अधिकृत किया जाता है जिनकी जिम्मेदारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) और निरीक्षक (जांच) के कार्यों की निगरानी की होगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पुलिस के मुताबिक यह आदेश अपराध, जांच और कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करता है और थाना प्रभारी (एसएचओ), निरीक्षक (जांच) और निरीक्षक (कानून व्यवस्था) के पेशेवर कार्य के वर्गीकरण का संकेत करता है जिसका उद्देश्य विशेषज्ञता और पेशेवर तरीकों को बढ़ाना है।
अस्थाना द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक एसएचओ, मुख्य जांच अधिकारी होते हैं और उन्हें सीआरपीसी की धारा 154 से 174 के तहत ‘ प्रभारी अधिकारी’के तौर अधिकृत किया जाता है जिनकी जिम्मेदारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) और निरीक्षक (जांच) के कार्यों की निगरानी की होगी।
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