शराब की दुकान खोलने पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली सरकार, ईडीएमसी को नोटिस

Thursday, Nov 25, 2021 - 12:44 AM (IST)

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दो स्थानीय निवासियों की उस याचिका पर दिल्ली सरकार, आबकारी आयुक्त और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) आयुक्त से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपने इलाके में एक शराब की दुकान खोलने को चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर निवासियों की जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, आबकारी आयुक्त और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) आयुक्त को नोटिस जारी किये। इन सभी को 27 जनवरी से पहले अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अदालत इस मामले में अब 27 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जब से इलाके में रहने वाले लोगों को पास में शराब की एक दुकान खोलने के बारे में पता चला है, वे अपने बच्चों के भविष्य के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति और इलाके के कल्याण को लेकर चिंतित हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपरोक्त शराब की दुकान खोलना दिल्ली आबकारी अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह ‘‘कानून के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र’’ में है।

याचिका में दावा किया गया है कि प्रस्तावित दुकान ईडीएमसी प्राथमिक स्कूल से केवल 30 मीटर, दो मंदिरों से 60 मीटर और एक सरकारी औषधालय से 50 मीटर की दूरी पर है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित दुकान मजदूरों की कॉलोनी, केमिस्ट और एक जनरल स्टोर के 100 मीटर के दायरे में स्थित है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘दिल्ली सरकार के मानदंडों के अनुसार, शराब की दुकान स्कूल, मंदिर आदि के 50-100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती।’’
अदालत को याचिकाकर्ताओं ने सूचित किया कि दुकान परिसर के निकट गाड़ियां खड़ी करने के लिये पर्याप्त जगह नहीं है जिसकी वजह से वहां यातायात की समस्या पैदा होगी।

याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारियों को शराब की दुकान खोलने से रोकने का अनुरोध किया है।


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PTI News Agency

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