सरकार ने संचार नेटवर्क के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिए नियम अधिसूचित किये

Saturday, Oct 23, 2021 - 09:33 AM (IST)

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) दूरसंचार विभाग ने संचार नेटवर्क के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत ऊपर से तार बिछाने के लिए 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर का एकमुश्त शुल्क तय किया गया है और प्रशासनिक तथा बहाली शुल्क के अलावा अन्य सभी शुल्क से राहत दी गयी है।
अधिसूचना के अनुसार, ऊपर से दूरसंचार तार ले जाने के लिए दस्तावेज के मामले में भी राहत दी गयी है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग अधिकार (संशोधन) नियम, 2016 में भूमि के ऊपर की तार को बिछाने के लिए नाममात्र एकमुश्त शुल्क और समान प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए 21 अक्टूबर 2021 को भारतीय टेलीग्राफ मार्ग-अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।’’
इसमें कहा गया है कि भूमिगत और भूमि पर टेलीग्राफ बुनियादी ढांचे की स्थापना, रखरखाव, काम करने, मरम्मत करने, स्थानांतरित करने या इसे बदलने के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं होगा।


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PTI News Agency

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