सीबीडीटी ने कुछ अनिवासियों, विदेशी निवेशकों को 2020-21 से आईटीआर दाखिल करने से छूट दी

Tuesday, Oct 12, 2021 - 10:07 PM (IST)

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) आयकर विभाग ने कुछ अनिवासियों और विदेशी निवेशकों को वित्त वर्ष 2020-21 से आगे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से छूट दी है।

विभाग ने अनुपालन बोझ कम करने के लिए यह फैसला किया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि अनिवासी (कॉरपोरेट/ अन्य), जिन्हें ‘निर्दिष्ट फंड’ में निवेश से आय के अलावा कोई आमदनी नहीं होती है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इन निर्दिष्ट फंड में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) या गिफ्ट सिटी में स्थित वैकल्पिक निवेश कोष श्रेणी 3 शामिल हैं।
इसके अलावा, पात्र विदेशी निवेशक (ऐसे अनिवासी जो सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं), जिन्होंने वित्त वर्ष के दौरान केवल पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे वैश्विक जमा रसीदें, रुपया मूल्यवर्ग के बॉन्ड, डेरिवेटिव या अन्य अधिसूचित प्रतिभूतियों में लेनदेन किया है, और जो आईएफएससी में मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं, उन्हें भी आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency

Advertising