मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सिरसा को मिला समय
Tuesday, Sep 14, 2021 - 10:34 AM (IST)
नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा को जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया। जैन ने शिरोमणि अकाली दल नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दो अन्य आरोपियों- एक मीडिया हाउस के प्रकाशक और संपादक- को भी अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई अगले साल 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
सिरसा और अन्य आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त को न्यायाधीश ने जैन की अर्जी पर नोटिस जारी किया था। अपनी अर्जी में उन्होंने अपनी मानहानि की शिकायत से संबंधी कानूनी दस्तावेजों में सुधार के लिए दी गई अर्जी को निचली अदालत द्वारा खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
गौरतलब है कि जैन ने सिरसा और दो अन्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। जैन ने आरोप लगाया है कि सिरसा और दो अन्य ने उनके खिलाफ बिना सबूत भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी मानहानि की है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने दो अन्य आरोपियों- एक मीडिया हाउस के प्रकाशक और संपादक- को भी अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई अगले साल 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
सिरसा और अन्य आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त को न्यायाधीश ने जैन की अर्जी पर नोटिस जारी किया था। अपनी अर्जी में उन्होंने अपनी मानहानि की शिकायत से संबंधी कानूनी दस्तावेजों में सुधार के लिए दी गई अर्जी को निचली अदालत द्वारा खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
गौरतलब है कि जैन ने सिरसा और दो अन्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। जैन ने आरोप लगाया है कि सिरसा और दो अन्य ने उनके खिलाफ बिना सबूत भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी मानहानि की है।
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