ऑक्सीजन सांद्रक मामला : ‘खान चाचा’ के मालिक नवनीत कालरा को नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत
punjabkesari.in Tuesday, May 11, 2021 - 07:38 PM (IST)
नयी दिल्ली, 11 मई(भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन सांद्रक की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़े एक मामले में व्यावसायी नवनीत कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को दूसरी बार इंकार कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दी, अब वहां तय होगा कि बुधवार को अर्जी पर किस अदालत में सुनवाई होगी।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘‘जिला जज, दक्षिण पूर्व के समक्ष कल सुबह 10 बजे जमानत अर्जी पेश की जाएगी, वे उसे संबंधित अदालत को भेजेंगे। आरोपी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत या छूट नहीं है।’’
खान मार्केट स्थित ‘खान चाचा’ सहित कालरा के कई हाई-प्रोफाइल रेस्तरां से जब्त किए गए ऑक्सीजन सांद्रकों के मामले में व्यावसायी द्वारा दी गयी अग्रिम जमानत अर्जी के अधिकार क्षेत्र को लेकर अदालत में आज सुनवाई हो रही थी।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (सरकारी वकील) अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि मामला प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपराध शाखा को हस्तांतरित किया गया है, ऐसे में इसपर सुनवाई अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
श्रीवास्तव ने न्यायाधीश को बताया, ‘‘सात मई को, अदालत के पास अधिकार था, लेकिन चूंकि अब मामला हस्तांरित हो गया है, ऐसे में अदालत का अधिकार क्षेत्र भी समाप्त हो गया है।’’
लेकिन आरोपी के वकील विनीत मल्होत्रा ने अदालत को बताया कि सात मई को प्राथमिकी लोधी रोड थाने में दर्ज हुई थी, इसलिए हस्तांतरण के बावजूद यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश कर दी, अब वहां तय होगा कि बुधवार को अर्जी पर किस अदालत में सुनवाई होगी।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘‘जिला जज, दक्षिण पूर्व के समक्ष कल सुबह 10 बजे जमानत अर्जी पेश की जाएगी, वे उसे संबंधित अदालत को भेजेंगे। आरोपी को फिलहाल कोई अंतरिम राहत या छूट नहीं है।’’
खान मार्केट स्थित ‘खान चाचा’ सहित कालरा के कई हाई-प्रोफाइल रेस्तरां से जब्त किए गए ऑक्सीजन सांद्रकों के मामले में व्यावसायी द्वारा दी गयी अग्रिम जमानत अर्जी के अधिकार क्षेत्र को लेकर अदालत में आज सुनवाई हो रही थी।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (सरकारी वकील) अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि चूंकि मामला प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपराध शाखा को हस्तांतरित किया गया है, ऐसे में इसपर सुनवाई अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
श्रीवास्तव ने न्यायाधीश को बताया, ‘‘सात मई को, अदालत के पास अधिकार था, लेकिन चूंकि अब मामला हस्तांरित हो गया है, ऐसे में अदालत का अधिकार क्षेत्र भी समाप्त हो गया है।’’
लेकिन आरोपी के वकील विनीत मल्होत्रा ने अदालत को बताया कि सात मई को प्राथमिकी लोधी रोड थाने में दर्ज हुई थी, इसलिए हस्तांतरण के बावजूद यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।
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