संक्रमित दिव्यांग बच्चों के उपचार के लिए पांच अस्पताल निर्धारित करने के लिए याचिका

punjabkesari.in Wednesday, May 05, 2021 - 07:40 PM (IST)

नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दाखिल कर कोविड-19 से संक्रमित दिव्यांग बच्चों के उपचार के लिए कम से कम पांच अस्पताल निर्धारित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में देखभाल की विशेष जरूरत वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों की आरटी-पीसीआर जांच कराने में मुश्किलों का जिक्र किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने वकील अंशुमान साहनी की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

साहनी ने याचिका में विभिन्न घटनाओं का हवाला दिया है जहां आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट, ऑक्सीजन का स्तर या सीटी स्कैन की रिपोर्ट मुहैया नहीं करा पाने वाले दिव्यांग बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि वह बेड आरक्षित करने का अनुरोध नहीं कर रहे बल्कि चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में पांच अस्पताल निर्धारित किए जाएं जहां ऐसे बच्चों या लोगों का उपचार किया जा सके और सिर्फ इस कारण से उन्हें भर्ती से इंकार नहीं किया जाए कि उनके पास सीटी स्कैन या कोई अन्य रिपोर्ट नहीं है।

साहनी ने कहा कि यह दुखद है कि ऐसे बच्चों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किए जाने के कारण अभिभावकों को घर पर ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है।



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PTI News Agency

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