मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने वाली याचिका पर उप्र सरकार से जवाब तलब
Friday, Apr 30, 2021 - 11:09 PM (IST)
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने के दौरान वकील शोएब आलम की दलीलों का संज्ञान लिया और अदालत ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी।
पीठ सचिन यादव की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवई कर रही थी, जिसमें पंचायत चुनाव कराने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आलम ने कहा कि राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में याचिका को रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने तक सीमित माना जाए।
उत्तर प्रदेश में चार चरणों में हुए पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न हुए हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने के दौरान वकील शोएब आलम की दलीलों का संज्ञान लिया और अदालत ने शनिवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी।
पीठ सचिन यादव की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवई कर रही थी, जिसमें पंचायत चुनाव कराने की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आलम ने कहा कि राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में याचिका को रविवार को होने वाली मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने तक सीमित माना जाए।
उत्तर प्रदेश में चार चरणों में हुए पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न हुए हैं।
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