मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत सूखा राशन बांटे दिल्ली सरकार: याचिका
punjabkesari.in Friday, Apr 23, 2021 - 04:16 PM (IST)
नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना (एमएमसीएसवाई) के तहत सूखा राशन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था को जारी रखने की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को आप सरकार से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से 13 मई तक अपना रूख बताने को कहा है।
‘दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान’ नाम के गैर सरकारी संगठन ने याचिका में मांग की है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क ताजा भोजन देने के लिए राहत केंद्र फिर से शुरू करे ताकि कर्फ्यू के दौरान कोई भी भूखा न रहे।
इसमें दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह ई-कूपन आवेदन स्वीकार करना शुरू करे, ऐसे आवेदनों के लिए कियोस्क तथा हैल्प डेस्क की सुविधा भी आरंभ करे और यह लाभ सभी लोगों को मिले, उन लोगों को भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियमित पीडीएस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
संगठन ने 19 से 26 अप्रैल के दौरान दिल्ली में लगी सख्त पाबंदियों, लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के मद्देनजर यह याचिका दायर की है।
संगठन ने दावा किया कि पिछले हफ्ते इस बाबत उसने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था । हालांकि उसे अब तक इसका जवाब नहीं मिला है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से 13 मई तक अपना रूख बताने को कहा है।
‘दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान’ नाम के गैर सरकारी संगठन ने याचिका में मांग की है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क ताजा भोजन देने के लिए राहत केंद्र फिर से शुरू करे ताकि कर्फ्यू के दौरान कोई भी भूखा न रहे।
इसमें दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह ई-कूपन आवेदन स्वीकार करना शुरू करे, ऐसे आवेदनों के लिए कियोस्क तथा हैल्प डेस्क की सुविधा भी आरंभ करे और यह लाभ सभी लोगों को मिले, उन लोगों को भी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियमित पीडीएस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
संगठन ने 19 से 26 अप्रैल के दौरान दिल्ली में लगी सख्त पाबंदियों, लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के मद्देनजर यह याचिका दायर की है।
संगठन ने दावा किया कि पिछले हफ्ते इस बाबत उसने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था । हालांकि उसे अब तक इसका जवाब नहीं मिला है।
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