पंजाब ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई सुधार पेश किए
Thursday, Apr 15, 2021 - 08:49 PM (IST)
चंडीगढ़, 15 अप्रैल (भाषा) पंजाब सरकर ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि उसका इरादा चीजों को सुसंगत करने और डिजिटलीकरण के जरिये एमएसएमई क्षेत्र से नियामकीय बोझ को कम करना है। इन उपायों से उद्यमी कोविड-19 महामारी के बीच अपने परिचालन के विस्तार पर ध्यान दे पाएंगे।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक बयान में कहा कि श्रम नियमों में लचीलापन और निगरानी को कम करने के साथ सेवाओं की आपूर्ति में विलंब का आंकड़ों के आधार पर आकलन ये सभी सुधार पंजाब में उद्यमिता को सुगम करने पर केंद्रित हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अनुपालन से जुड़े समय, जोखिम और लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करने को प्रतिबद्ध है। इससे उद्यमी मुक्त होकर वृद्धि पर ध्यान दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार, प्रतिबद्धताएं भविष्य के बदलावों के लिए हैं। इसमें दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत व्यापार लाइसेंस को सुसंगत करना और गैर-श्रम संबंधित नियमों में 100 कम जोखिम वाले प्रावधानों में जेल की सजा को समाप्त करना शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रम रजिस्टर की संख्या को भी कम किया जाएगा।
साथ ही कार्य से अनुपस्थित रहने या छुट्टी में निरीक्षकों के कटौती के विवेकाधीन अधिकार को कम किया गया है। राज्य के नए नियमों में इस बदलावों को शामिल किया जाएगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक बयान में कहा कि श्रम नियमों में लचीलापन और निगरानी को कम करने के साथ सेवाओं की आपूर्ति में विलंब का आंकड़ों के आधार पर आकलन ये सभी सुधार पंजाब में उद्यमिता को सुगम करने पर केंद्रित हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अनुपालन से जुड़े समय, जोखिम और लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करने को प्रतिबद्ध है। इससे उद्यमी मुक्त होकर वृद्धि पर ध्यान दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार, प्रतिबद्धताएं भविष्य के बदलावों के लिए हैं। इसमें दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत व्यापार लाइसेंस को सुसंगत करना और गैर-श्रम संबंधित नियमों में 100 कम जोखिम वाले प्रावधानों में जेल की सजा को समाप्त करना शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रम रजिस्टर की संख्या को भी कम किया जाएगा।
साथ ही कार्य से अनुपस्थित रहने या छुट्टी में निरीक्षकों के कटौती के विवेकाधीन अधिकार को कम किया गया है। राज्य के नए नियमों में इस बदलावों को शामिल किया जाएगा।
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