बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी ने 77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

punjabkesari.in Saturday, Apr 10, 2021 - 12:34 PM (IST)

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) एचडीआईएल के प्रवर्तक राकेश वाधवान और सारंग वाधवान की संलिप्तता वाले एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने कहा है कि सनलाइट हाउसिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसएचडीपीएल) के खिलाफ कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
ईडी ने जारी एक वक्तव्य में इसकी जानकारी देते हुये कहा है कि कुर्क की गई संपत्ति पांच वाणिज्यिक संपत्तियों के रूप में हैं। ये संपत्तियां अंधेरी (पूर्व) में कालेडोनिया बिल्डिंग, मुंबई में 32,300 वर्ग फुट क्षेत्र और 3,960 वर्गफुट (प्रत्येक) के दो आवासीय फ्लैट के रूप में हैं। ये फ्लैट मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) स्थित अटलांटिस बिल्डिंग में स्थित हैं। इसके अलावा 1.40 करोड़ रुपये की नकद राशि भी इसमें शामिल है।’’
ईडी का यह मामला यस बैंक द्वारा मंजूर किये गये 200 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। यह कर्ज एक कंपनी मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को मंजूर किया गया था। कर्ज के लिये जो वजह बताई गई थी वह फर्जी थी।
एजेंसी ने कहा कि राकेश और सारंग वाधवान ने इन संपत्तियों को बहुमत शेयरधारकों की सहमति के बिना अवैध रूप से बेचकर मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. के साथ धोखाधड़ी की है। मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. में डीई शॉ समूह की 83.96 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन संपत्तियों की बिक्री के लिये काई धन नहीं लिया गया जिससे कि मैक स्टार को नुकसान पहुंचा।
ईडी ने इससे पहले इस मामले में कुछ अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया था। ईडी की ताजा कार्रवाई से कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 147.49 करोड़ रुपये हो गया है।



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PTI News Agency

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