जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में दोषियों के लिए होगा मृत्युदंड का प्रावधान :पंजाब सरकार

Monday, Mar 01, 2021 - 10:22 PM (IST)

चंडीगढ़, एक मार्च (भाषा) पंजाब सरकार ने आबकारी कानून में संशोधन कर जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामलों में दोषियों के लिए मृत्यदंड का प्रावधान करने का सोमवार को निर्णय लिया।
पिछले साल जुलाई में अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारन जिलों में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके मद्देनजर पंजाब मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस संबंध में पंजाब विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया कि कानून में संशोधन का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून के प्रति डर पैदा करना और कड़ी सजा का प्रावधान करना है।

भाषा

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PTI News Agency

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