वाहनों की आवाजाही पर पड़ोसी देशों के साथ समझौते के क्रियान्वयन के लिये नियम अधिसूचित

Tuesday, Jan 19, 2021 - 09:01 PM (IST)

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि माल और यात्री वाहनों की आवाजाही आसान बनाने को लेकर पड़ोसी देशों के साथ हुए समझौतों के क्रियान्वयन के लिये उसने नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार को मोटर वाहन कानून, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने के लिये विभिन्न पक्षों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। मंत्रालय ने कहा कि उसने इससे पहले अमृतसर और लाहौर (2006), नयी दिल्ली और लाहौर (2000), कलकत्ता और ढाका (2000) तथा अमृतसर और ननकाना साहिब (2006) के बीच बस सेवाओं को सुगम बनाने के लिये नियम अधिसूचित किये थे।

मंत्रालय ने कहा कि ये नियम उन समझौतों के तहत परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिये जारी किये गये, जिन पर भारत और पड़ोसी देशों के बीच हस्ताक्षर किये गये थे। उसने कहा, ‘‘इस संबंध में 15 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गयी है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।’’



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PTI News Agency

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