सैट ने सेबी का प्रभात डेयरी को 1,292 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश किया खारिज

Monday, Nov 09, 2020 - 10:54 PM (IST)

नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सोमवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रभात डेयरी को 1,292 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही सेबी को छह हफ्ते के भीतर कंपनी की सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू और उपयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘ सेबी के पूर्ण कालिक सदस्य का 1,292.46 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश पूरी तरह मनमाना और बिना बुद्धि का इस्तेमाल कर पारित किया गया।’’
सेबी ने अक्टूबर में प्रभात डेयरी को फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ सहयोग करने और किसी सरकारी बैंक में 1,292 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

सेबी ने ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी को जुलाई में कंपनी के 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय विवरण में तथ्यों की जांच करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट नियुक्त किया था।



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PTI News Agency

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