वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापार मेलों के आयोजकों के लिए जारी किया एसओपी
Thursday, Oct 22, 2020 - 11:31 PM (IST)
नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) कारोबारियों के बीच अपने कारोबारों बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाने वाले ‘बी2बी’ (बिजनेस-2-बिजनेस) व्यापार मेलों या प्रदर्शनियों के आयोजकों को मेले या प्रदर्शनी के दौरान सामाजिक दूरी, फेस कवर का अनिवार्य इस्तेमाल करना होगा। साथ ही थूकने पर रोक के नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।
कोरोनो वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने व्यापार मेला आयोजकों के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। ये उपाय वाणज्यि मंत्रालय द्वारा तैयार एसओपी का हिस्सा हैं।
सरकार ने 15 अक्टूबर से नियंत्रण क्षेत्र के बाहर इस तरह के आयोजनों की इजाजत दी है।
मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इस तरह के आयोजनों के दौरान जरूरी बचाव उपाय लागू किए जाएं।’’
मंत्रालय ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य प्रदर्शनी के आयोजकों, सेवा प्रदाताओं, खरीदारों, विक्रेताओं, प्रदर्शकों, कारोबारी आगंतुकों के बीच संपर्क को कम से कम करना और सामाजिक दूरी तथा अन्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना है।
मंत्रालय ने प्रदर्शनी के लिए जगह उपलब्ध कराने वालों, मेला आयोजकों, सेवा प्रदाताओं तथा कारोबार प्रतिनिधियों सहित सभी अंशधारकों के लिए व्यवस्था तय की है। मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
कोरोनो वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने व्यापार मेला आयोजकों के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। ये उपाय वाणज्यि मंत्रालय द्वारा तैयार एसओपी का हिस्सा हैं।
सरकार ने 15 अक्टूबर से नियंत्रण क्षेत्र के बाहर इस तरह के आयोजनों की इजाजत दी है।
मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इस तरह के आयोजनों के दौरान जरूरी बचाव उपाय लागू किए जाएं।’’
मंत्रालय ने कहा कि एसओपी का उद्देश्य प्रदर्शनी के आयोजकों, सेवा प्रदाताओं, खरीदारों, विक्रेताओं, प्रदर्शकों, कारोबारी आगंतुकों के बीच संपर्क को कम से कम करना और सामाजिक दूरी तथा अन्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना है।
मंत्रालय ने प्रदर्शनी के लिए जगह उपलब्ध कराने वालों, मेला आयोजकों, सेवा प्रदाताओं तथा कारोबार प्रतिनिधियों सहित सभी अंशधारकों के लिए व्यवस्था तय की है। मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी है।
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