अदालत ने डीयू से स्नातक की कागज डिग्री जारी करने की समय-सीमा बताने को कहा

Thursday, Oct 01, 2020 - 09:44 PM (IST)

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को उन छात्रों को कागज की डिग्री जारी करने के लिए समय-सीमा बताने का निर्देश दिया जिन्होंने 2017 से पहले स्नातक कर लिया था या जो इस साल स्नातक करेंगे।

अदालत ने कहा कि जिन छात्रों को तत्काल डिग्री की जरूरत है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रति देने पर विचार किया जाए और इस बारे में एक हलफनामे में विवरण दिया जाए।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अभी जारी किये जा रहे ऑनलाइन डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र केवल एक भाषा-अंग्रेजी में हैं, जबकि पहले दिये जाते रहे डिग्री प्रमाणपत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होते थे।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘आदेश दिया जाता है कि ऑनलाइन डिग्री के दोनों प्रारूप, चाहे एक भाषा में हों या दोनों भाषाओं में, उन उम्मीदवारों के लिए वैध होंगे जो उन्हें दूसरे देशों में अपने विश्वविद्यालयों को जमा करने हैं। उस उद्देश्य के लिए इस आदेश का उपयोग किया जा सकता है।’’
मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख तय की गयी है।


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PTI News Agency

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