निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरें तय करने को समिति गठित

Saturday, Aug 08, 2020 - 12:01 AM (IST)

नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) सरकार ने निर्यातकों के लिए करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम (सीलिंग) दरें तय करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत बिजली शुल्क, परिवहन के लिए ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट), कृषि क्षेत्र, स्वयं के इस्तेमाल के लिए बिजली उत्पादन, मंडी कर, स्टाम्प शुल्क, परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि पर करों की प्रतिपूर्ति से भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।
यह फैसला किया गया है कि आरओडीटीईपी योजना के तहत क्षेत्रों और उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से अधिसूचित किया जाएगा और उन क्षेत्रों और सामान पर भारत से वस्तुओं के निर्यात की योजना (एमईआईएस) का लाभ वापस लिया जाएगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आदेश के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष सचिव (सेवानिवृत्त) जी के पिल्लई होंगे। समिति के अन्य दो सदस्य वाई जी परांदे (सेवानिवृत्त सीबीआईसी सदस्य) और गौतम रे (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद के सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त) हैं।



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PTI News Agency

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