हरित अधिकरण ने कहा, पानीपत सहकारी चीनी मिल में पर्यावरणीय नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है
Wednesday, Aug 05, 2020 - 04:14 PM (IST)
नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बुधवार को कहा कि हरियाणा के पानीपत में स्थित सहकारी चीनी मिल और डिस्टीलरी में पर्यावरण के जुड़े नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है।
अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि जब तक मिल पर्यावरण संबंध समस्याओं को हल नहीं कर लेता और एसपीसीबी तथा सीपीसीबी की संयुक्त समिति से उसे प्रमाणपत्र नहीं दे देती, वह काम शुरू ना करे।
अधिकरण ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि दोनों इकाइयों के संचालन में पर्यावरण नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है। यह जल कानून, वायु कानून और पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लंघन है, जो आपराधिक गलतियां हैं।’’
अधिकरण ने केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्डों के अधिकारियों वाली संयुक्त समिति को 31 जनवरी, 2021 तक ईमेल के जरिए आदेश के पालन पर रिपोर्ट देने को कहा है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि जब तक मिल पर्यावरण संबंध समस्याओं को हल नहीं कर लेता और एसपीसीबी तथा सीपीसीबी की संयुक्त समिति से उसे प्रमाणपत्र नहीं दे देती, वह काम शुरू ना करे।
अधिकरण ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि दोनों इकाइयों के संचालन में पर्यावरण नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है। यह जल कानून, वायु कानून और पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लंघन है, जो आपराधिक गलतियां हैं।’’
अधिकरण ने केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्डों के अधिकारियों वाली संयुक्त समिति को 31 जनवरी, 2021 तक ईमेल के जरिए आदेश के पालन पर रिपोर्ट देने को कहा है।
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