शेयरों को गिरवी, पुन: गिरवी रखने की व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी

Saturday, Aug 01, 2020 - 12:24 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा टाइटल स्थानांतरण गिरवी रखने की व्यवस्था तथा नई गिरवी और पुन: गिरवी प्रक्रिया को 31 अगस्त तक साथ-साथ चलने की अनुमति दे दी है।
कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थिति तथा उसकी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में लागू आंशिक लॉकडाउन के मद्देनजर नियामक ने यह फैसला किया है।
इसके अलावा शेयर ब्रोकरों ने भी नियामक को प्रणाली में बदलाव और सॉफ्टवेयर विकास के बारे में ज्ञापन दिया है।

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि गिरवी और पुन: गिरवी की व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी।


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PTI News Agency

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