मिट्टी हटाने की भारी मशीनें का मोटर-वाहन जैसे पंजीकरण की जरूरत नहीं: केंद्र

Tuesday, Jul 14, 2020 - 12:05 AM (IST)

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सोमवार को कहा कि वे डंपर, लोडर , चट्टान तोड़ने के यंत्र जैसी भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (मिट्टी हटाने के यंत्रों) का मोटर वाहन कानून के तहत पंजीकरण कराने या उनके चलाने वालों के लिए लाइसेंस पर जोर न दें।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत ऐसे यंत्र मोटर वाहन की परिभाषा में नहीं आते।

मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों/ प्रशासन से ऐसे यंत्रों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने और इनके चालने के लिए लाइसेंस पर जार न देने को कहा है।

केंद्र ने कहा है कि उसे भारी अर्थ मूविंग मशीनों और उनके परिचालन के बारे में ज्ञापन मिले थे। उनके बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। ऐसे यंत्रों में डंपर, लोडर, शावेल, ड्रिल मास्ट, बुलडोजर, मोटर ग्रेडर और राक ब्रेकर जैसे यंत्र आते हैं।



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PTI News Agency

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