न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से निबटने में एक उपचार विशेष के बारे में याचिका खारिज की

punjabkesari.in Thursday, Jul 09, 2020 - 06:18 PM (IST)

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी से दुनिया को बचाने में विशेष किस्म का मास्क मददगार होने का दावा करने वाली याचिका पर विचार करने से बृहस्पतिवर को इंकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि सोप अरोमा ऐरोसोल ऐक्शन प्रिवेन्टिव थेरेपी (साप्ट) मास्क इस महामारी में काफी उपयोगी हैं।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह के दावे की सच्चाई की जांच नहीं कर सकती है और इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने का काम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न प्राधिकारियों का है।
पीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि किसी प्रस्ताव या वैज्ञानिक खोज पर विचार करने का काम आईसीएमआर सहित संबंधित प्राधिकारियों का है। यह न्यायालय इस संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में किये गये ऐसे दावों पर विचार कर सकता है और न ही ऐसे दावे की सच्चाई की जांच कर सकता है। यदि सलाह दी जाती है तो याचिकाकता्र सक्षम प्राधिकारी के पास जा सकता है।’’
पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ ही यह याचिका खारिज कर दी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

PTI News Agency

Recommended News