यूजीसी, एचआरडी मंत्रालय विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर रूख स्पष्ट करें : अदालत

Tuesday, Jul 07, 2020 - 10:17 AM (IST)

नयी दिल्ली, छह जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) को इस संबंध में अपना रूख स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या वे कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण देशभर के सभी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश करते हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मंगलवार तक रूख स्पष्ट किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिये कि एचआरडी मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के जिम्मेदार अधिकारी सात जुलाई को होने वाली सुनवाई में शामिल होंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने प्रोफेसर आर सी कुहाड़ की अध्यक्षता वाली यूजीसी की एक समिति को मंगलवार तक संबंधित अधिकारियों को अंतिम दिशानिर्देशों पर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा और इसे अदालत के समक्ष रखने के निर्देश दिये।

उच्च न्यायालय दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के अंतिम वर्ष के कई छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिका में स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के संचालन के संबंध में 14 मई, 30 मई और 27 जून की अधिसूचनाओं को रद्द करने और वापस लेने का आग्रह किया गया है।



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PTI News Agency

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