सेबी ने रविचंद्रन को आरआईएल के राइट इश्यू में शेयर लेने की अनुमति दी
Tuesday, Jun 02, 2020 - 09:19 PM (IST)
नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को भेदिया कारोबार मामले में प्रतिबंधों का सामना कर रहे एन रविचंद्रन को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के मौजूदा राइट इश्यू के तहत शेयर लेने की अनुमति दे दी।
नियामक ने एक आदेश में कहा कि हालांकि उन्हें वे शेयर लेने की अनुमति नहीं होगी जिसे आरआईएल के दूसरे शेयरधारक लेने से इनकार करते हैं।
इसके अलावा उन्हें तीन महीने के भीतर शेयरों के कागजी प्रमाणपत्रों को डिमैट रूप में बदलने की भी मंजूरी मिल गयी।
इससे पहले, रविचंद्रन ने 28 मई को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से राइट इश्यू के तहत शेयर के लिये आवेदन देने की अनुमति देने का आग्रह किया था।
आरआईएल का राइट इश्यू तीन जून को बंद होगा।
उल्लेखनीय है कि नियामक ने नवंबर 2019 में रविचंद्रन को केएलजी कैपिटल सर्विसेज से जुड़े भेदिया कारोबार मामले में पूंजी बाजार से पांच साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
नियामक ने एक आदेश में कहा कि हालांकि उन्हें वे शेयर लेने की अनुमति नहीं होगी जिसे आरआईएल के दूसरे शेयरधारक लेने से इनकार करते हैं।
इसके अलावा उन्हें तीन महीने के भीतर शेयरों के कागजी प्रमाणपत्रों को डिमैट रूप में बदलने की भी मंजूरी मिल गयी।
इससे पहले, रविचंद्रन ने 28 मई को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से राइट इश्यू के तहत शेयर के लिये आवेदन देने की अनुमति देने का आग्रह किया था।
आरआईएल का राइट इश्यू तीन जून को बंद होगा।
उल्लेखनीय है कि नियामक ने नवंबर 2019 में रविचंद्रन को केएलजी कैपिटल सर्विसेज से जुड़े भेदिया कारोबार मामले में पूंजी बाजार से पांच साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया था।
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