अदालत ने प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश के खिलाफ मोनसेंटो की याचिका खारिज की

Thursday, May 21, 2020 - 11:43 PM (IST)

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली मोनसेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लि. की याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने कंपनी और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी की गतिविधियों की जांच के आदेश दिये हैं।
प्रतिस्पर्धा आयोग को यह शिकायतें मिली थी कि ये कंपनियां बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरूपयोग कर बीटी कॉटन प्रौद्योगिकी के लिये अत्यधिक एवं अनुचित कीमत ले रही हैं।

मोनसेंटो ने सीसीआई के 10 फरवरी के कंपनी की गतिविधियों की जांच के आदेश के अलावा आयोग के 18 फरवरी 2016 को उसे नोटिस जारी किये जाने के आदेश को भी चुनौती दी थी। नुजीवीदु सीड्स लि. समेत अन्य के आवेदन पर कंपनी को आयोग ने नोटिस दिया था।

न्यायाधीश विभू बाखरू ने पहले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह प्रशासनिक निर्देश है और जब तक यह नहीं पाया जाता है कि इसमें कुछ अनुचित या मनमाना है, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘...अदालत मामले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं देखती।’’
दूसरी याचिका पर उच्च न्यायालय ने कहा कि यह विचार योग्य नहीं है क्योंकि आयोग ने केवल नोटिस दिया है और मोनसेंटो को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया है।
मोनसेंटो ने इस आधार पर सीसीआई के आदेशों को चुनौती दी थी कि आयोग के पास उसके समक्ष उठाये गये मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है क्योंकि यह पेटेंट कानून के तहत मिले अधिकार से जुड़ा है।
अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया।


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PTI News Agency

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