सेबी ने नीसा टेक, उसके निदेशकों को तीन महीनों में निवेशकों का धन लौटाने का आदेश दिया

Wednesday, Apr 08, 2020 - 02:39 PM (IST)

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने नीसा टेक्नालॉजीज और उसके आठ निदेशकों को आदेश दिया है कि वे निवेशकों से कथित रूप से लिए गए धन को तीन महीनों के भीतर लौटाए। उन्हें प्रतिभूति बाजार से कम से कम चार साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है।
सेबी ने कहा है कि यह धन 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ लौटाया जाए।
कंपनी ने 185 निवेशकों से वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों (ओसीडी) के जरिए धन जुटाया था और ऐसा करने के दौरान कंपनी अधिनियम और आईसीडीआर मानदंडों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
किसी कंपनी द्वारा सार्वजनिक निर्गम के जरिए 50 से अधिक लोगों को जारी की गई प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना अनिवार्य है।
कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन ओसीडी को ''लंबी अवधि की उधारी'' के एक हिस्से के रूप में दर्शाया था और 31 मार्च 2013 को ओसीडी के जरिए प्राप्त राशि 63 लाख रुपये थी, जो 31 मार्च 2014 को बढ़कर 1.86 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

कंपनी और उसके निदेशकों को अन्य चीजों के साथ एक प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने की भी आवश्यकता थी, जो वे करने में असफल रहे।

ऐसे में सेबी ने मंगलवार को आदेश दिया कि नीसा टेक्नालॉजीज और उसके आठ निदेशकों को तीन महीने के भीतर ओसीडी के माध्यम से जमा की गई धनराशि को प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करना होगा।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency

Advertising