कोविड-19: अदालत ने शिवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज की

Tuesday, Apr 07, 2020 - 01:55 PM (IST)

नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी जिन्हें रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से धन के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सिंह ने जमानत के लिए कोविड-19 के संक्रमण के जोखिम का हवाला दिया था।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सिंह कथित तौर पर ऐसे अपराध में शामिल हैं जिसमें सात साल से ज्यादा कैद की सजा दी जा सकती है और वो भी एक से अधिक मामले में संलिप्त हैं इसलिए वह एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय मापदंडों के अनुसार जमानत के हकदार नहीं हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि सिंह कथित तौर पर धनशोधन के एक मामले में भी संलिप्त हैं।



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PTI News Agency

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