युवराज सिंह को हाई कोर्ट से मिली मायूसी, याचिका हुई खारिज

Tuesday, Sep 19, 2017 - 12:11 PM (IST)

नई दिल्ली: टीम इंडिया के धमाकेदार बल्लेबाज युवराज सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मायूसी मिली है। युवराज ने छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित किए जाने पर रोक लगाई जाने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। 

दरअसल, युवराज सिंह ने जून 2015 में यह याचिका दायर की थी। तब से अब तक 19 सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया था। याचिका पर पहली सुनवाई पर ही कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महज इस अंदेश के कारण कि मीडिया में समाचार प्रकाशित होने से उनकी साख खराब होगी, रोक नहीं लगाई जा सकती है। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राजन गुप्ता ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। 

बता दें कि युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और जोरावर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर उनके पारिवारिक मसले पर मीडिया की दखलअंदाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिससे साबित हो कि इस मामले में मीडिया संयम से काम नहीं ले रहा है। संविधान में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है, बशर्ते वह एक सीमा में हो। याचिकाकर्ता के ससुराल वाले अगर कोई प्रेस वार्ता करते हैं तो मीडिया के प्रकाशित करने पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?
 

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