धार्मिक केस में फंसे धोनी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

punjabkesari.in Thursday, Apr 20, 2017 - 05:37 PM (IST)

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। धोनी पर चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। धोनी पर यह केस आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की अदालत में चल रहा था। बता दें कि मैगजीन में धोनी की भगवान विष्णु के रूप में फोटो छपी थी।

कार्रवाई होती तो कानून का मजाक उड़ता
सुुप्रीम कोर्ट ने धोनी के पक्ष में बात रखते कहा कि उन्होंने दुर्भावना और जानबूझकर ऐसा काम नहीं किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर धोनी के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो यह कानून का मजाक उड़ाने जैसा होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अंग्रेजी मैगजीन के एडिटर के खिलाफ भी मामला रद्द कर दिया है। वहीं, इससे पहले धोनी के ऊपर याचिका भी दर्ज की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 
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धार्मिक भावना आहत करने का लगा था आरोप
जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था। जिसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था।


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