एथलीट चित्रा ने AFI के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दायर की

Monday, Jul 31, 2017 - 09:14 PM (IST)

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने आज पीयू चित्रा की अवमानना याचिका पर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) से जवाब मांगा। इस एथलीट ने आरोप लगाया था कि विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने एएफआई को कल तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया क्योंकि चित्रा के वकील ने याचिका में बताया कि सह-एथलीट सुधा सिंह को प्रविष्टियों के लिए कट-ऑफ तारीख के बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया जबकि 28 जुलाई को दिए गए अदालत के अंतरिम आदेश चित्रा को शामिल करने के का पालन नहीं किया गया। 

इस याचिका में चित्रा ने कहा कि 28 जुलाई को अदालत के अंतरिम आदेश में एएफआई को आदेश दिया गया था कि चार से 14 अगस्त तक लंदन में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप की 1500 मीटर रेस में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने इस आदेश का पालन नहीं किया। एएफआई ने अंतरिम आदेश मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आईएएएफ) को सिर्फ यह लिखा की उच्च न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश दिया है। 

चित्रा ने अपनी याचिका में कहा कि प्रतिवादी पक्ष ने कोई अनुरोध नहीं किया कि इस एथलीट को उनके द्वारा की गई गलती के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने एएफआई सचिव सीके वाल्सन, एएफआई चेयरमैन जी एस रंधावा और एएफआई अध्यक्ष अदिले सुमरीवाला के खिलाफ कार्वाई की मांग की।   

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