बच्चों की स्कूल फीस पर भी उठा सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, जानिए कैसे

Tuesday, Mar 19, 2019 - 10:03 AM (IST)

एजुकेशन डेस्कः बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स छूट मिलती है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यह पैसा बैंक से कैश या चैक के जरिए निकाला गया हो। ऐसा करने से इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का फायदा उठा सकते हैं। पिता द्वारा पुत्र को दिया गया उपहार कर योग्य आय की श्रेणी में नहीं आता। उपहार, इनकम टैक्स रिफंड को लेकर टैक्सपेयर्स के कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब चार्टेड अकाउंटेंट के. सी. गोदुका ने दिया।

सवाल - मुझे बैंक खाते में से कुछ पैसे समय-समय पर अपने बच्चों को पढ़ाई या अन्य खर्च हेतु भेजना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो रकम मैं अपने बैंक से ट्रांसफर करुंगा अगर वो 2.5 लाख से अधिक हो जाती है तो क्या उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ये रकम नकद में उनके खाते में डालता रहूं तो क्या होगा? ..श्रीनिवास गर्ग, सीकर

जवाब - अपना कर अदा करने के बाद जो बचता है वह आपकी अपनी संपत्ति है। अपनी संपत्ति में से आप बच्चों को कुछ देते हैं तो वो कर योग्य नहीं है। वैसे भी पिता द्वारा पुत्र को दिया गया उपहार कर योग्य आय की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा अगर आप बच्चों के खाते में टयूशन फीस के हेतु भी जमा कराते हैं तो मेरा सुझाव यह है की यह राशि आप अपने बैंक खाते से नकद या चेक द्वारा स्कूल में जमा कराएं। इससे आपको आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट भी प्राप्त होगी। अगर आप अपने खाते से पैसा निकाल कर अपने बच्चों के खाते में नकद जमा करते हैं तो इसमें किसी को कोई आपति कैसे हो सकती है। 

Sonia Goswami

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