अब स्कूली बसों में लगाए जाएंगे सी.सी.टी.वी. कैमरे

Friday, Aug 28, 2015 - 12:30 AM (IST)

महेन्द्रगढ़ (मोहन/परमजीत): हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने प्रदेश की सभी स्कूल बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए हैं। इसी आदेश की पालना के लिए प्रदेश सरकार ने भी राज्य के सभी स्कूलों को अपनी बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं। उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में यह फरमान सुनाया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों की बसों में 15 दिन के भीतर कैमरे लगाया जाना आवश्यक है।
 
प्रत्येक बस में आगे व पीछे 2 कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे स्कूल संचालकों को अपने खर्चे पर लगाने होंगे। इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने पर महेंद्रगढ़ जिले के लगभग 50 से 60 हजार विद्याॢथयों को सुरक्षा मिलेगी। 
 
कोर्ट के इन आदेशों के बारे में बहुत से निजी स्कूल संचालकों को बता दिया गया है तथा शेष स्कूल संचालकों को इसकी जानकारी दी जा रही है। प्रशासन न्यायालय के आदेशों की पालना को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि विद्याॢथयों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। 
 
स्कूल बसों में लगने वाले कैमरे पैन, टिल्ट, जूम, सिस्टम तथा डिजीटल वीडियो रिकार्डर, मॉनिटर व केबल सुविधा सहित लगाने होंगे। प्रत्येक बस में अटैंडैंट की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। न्यायालय के आदेशों में कहा गया है कि केवल छात्राओं को लाने-ले जाने में प्रयोग की जाने वाली बसों में महिला अटैंडैंट का होना अनिवार्य है, जो स्कूल डै्रस कोड में हो।
 
यह अटैंडैंट छात्राओं को बिना किसी भय के यात्रा करवाएगी। बस के अगले शीशे पर लगने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे की कवरिंग डायरैक्शन पीछे के हिस्से की तरफ तथा पिछले शीशे पर लगाए जाने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे की कवरिंग डायरैक्शन आगे वाले हिस्से की तरफ होगी। स्कूल बसों के लिए निम्र प्रकार से नियम जारी किए गए है।
 
अजय चोपड़ा आर.टी.ए. नारनौल, महेंद्रगढ़ का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों को अपनी सभी बसों में 15 दिन के अंदर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों में जो प्राइवेट वाहन लगाए हुए हैं, उन्हें भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने आवश्यक हैं। शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों में यह सूचना भेजी जा रही है।
 
संतोष तंवर, जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल, महेंद्रगढ़ का भी यहीं कहना है कि जिले के सभी निजी स्कूल संचालक अपनी बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। न्यायालय का यह फैसला विद्याॢथयों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए लिया गया है जिसकी पालना करना अति आवश्यक है।
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