IT विभाग ने Cairn को 10,247 करोड़ रुपए का नया टैक्स नोटिस भेजा

Monday, Apr 10, 2017 - 10:26 AM (IST)

नई दिल्ली: इन्कम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आई.टी.ए.टी.) द्वारा पैट्रोलियम माइनिंग कंपनी केयर्न एनर्जी पर पिछली तारीख से लगाए टैक्स को बरकरार रखने के कुछ सप्ताह बाद इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने कंपनी को 10,247 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करने का नया नोटिस भेजा है।

ट्रिब्यूनल ने अपने 9 मार्च के आदेश में कहा था कि केयर्न एनर्जी पर टैक्स की देनदारी बनती है। यह मामला वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा अपनी भारतीय परिसंपत्तियां नई कंपनी केयर्न इंडिया को हस्तांतरित करने से जुड़ा है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह स्पष्ट किया कि इस पर ब्याज नहीं वसूला जा सकता लेकिन पिछली तारीख से टैक्स लगाने के कानून का इस्तेमाल करके कर की मांग की जा सकती है। इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट ने इस संबंध में कंपनी से 10,247 करोड़ रुपए टैक्स और 18,800 करोड़ रुपए 10 वर्ष के ब्याज की मांग की थी। वहीं केयर्न ने कहा कि ट्रिब्यूनल के निर्णय पर अपील किए जाने की संभावना है। 

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