उदयपुर में धारा 163 लागू, इंटरनेट से लेकर सार्वजनिक स्थानों के लिए निर्देश जारी
punjabkesari.in Wednesday, Nov 27, 2024 - 02:58 AM (IST)
नेशनल डेस्कः उदयपुर में सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने सोमवार को धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए। यह आदेश जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र और रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक प्रभावी रहेगा।
विवाद की पृष्ठभूमि
जिला प्रशासन के अनुसार, मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह और सिटी पैलेस में निवासरत अन्य राजपरिवार के सदस्यों के बीच "धूणी माता" के दर्शन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।
प्रमुख प्रावधान
आदेश के तहत निम्नलिखित नियम लागू होंगे:
1. जमावड़े पर प्रतिबंध:
जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र और रंगनिवास थाना क्षेत्र तक एक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालयों तथा विद्यालयों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
2.शस्त्र और विस्फोटक प्रतिबंध:
कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में किसी प्रकार के शस्त्र, विस्फोटक या घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं आ सकेगा।
यह आदेश कानून-व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
3.सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर जोर:
किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता भड़काने वाले नारे या पोस्टर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या भ्रामक प्रचार सामग्री फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
4.सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा:
किसी भी प्रकार के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने या प्रतीकात्मक चित्रण पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश की अवधि और उल्लंघन पर कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने स्पष्ट किया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी भ्रामक या उत्तेजक सूचना से बचें। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है।
यह कदम उदयपुर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।