पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वापस लिया निगम चुनाव की घोषणा पर रोक का आदेश, जल्द सुनवाई की अर्जी मंजूर

punjabkesari.in Wednesday, Nov 17, 2021 - 02:35 PM (IST)

चंडीगढ (रमेश हांडा) चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सुबह रोक लगा दी थी। आदेश के खिलाफ दोपहर में चंडीगढ़ प्रशासन के वकील हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि 19 नवंबर को वह चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा करना चाहते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के निवेदन पर हाईकोर्ट ने रोक का आदेश वापस ले लिया। इसके  तुरंत बाद हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई की अर्जी मंजूर करते हुए गुरुवार को मुख्य याचिका पर सुनवाई का निर्णय लिया। पंजाब-हाियाणा हाईकोर्ट ने रोक का आदेश चुनाव के लिए वार्ड आरक्षित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग वाली अर्जी पर दिया था। 

क्या है मामला 
शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार व आम आदमी पार्टी के नेता शकील मोहम्मद ने चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होने बताया कि 2011 से 2021 के बीच चंडीगढ़ में कई कॉलोनियों को तोड़ा व हटाया गया है। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। चंडीगढ़ में वार्ड आरक्षित करते हुए ऐसी कालोनियों की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। याची ने इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी और पूछा कि एरिया के अनुसार वार्ड की जनसंख्या की जानकारी दी जाए लेकिन आरटीआई के जवाब में एरिया के अनुसार जानकारी न देकर वार्ड के अनुसार जानकारी दी गई। 


याची ने कहा कि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर कैसे वार्ड आरक्षित किए जा सकते हैं। याची ने कहा कि वार्ड 7, 16, 19, 24, 26, 28 व 31 को इसी प्रकार आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट से अपील की गई कि वार्ड आरक्षित करने के चुनाव आयोग के 19 अक्तूबर के फैसले को खारिज किया जाए। साथ ही आरक्षण के लिए जनगणना को ध्यान में रखते हुए जो कॉलोनी मौजूद नहीं है, उनकी जनसंख्या को हटाकर देखा जाए कि वार्ड आरक्षित होना है या नहीं। साथ ही याचिका लंबित रहते वार्ड आरक्षित करने के फैसले पर रोक लगाई जाए।  


याची ने अर्जी दाखिल कर कहा कि चुनाव आयोग इससे पहले चुनाव घोषित कर सकता है ऐसे में याचिका पर जल्द सुनवाई हो। इस पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि 23 नवंबर तक चुनाव घोषित न किए जाएं। बाद में चंडीगढ़ प्रशासन की अपील पर इस आदेश को वापस ले लिया गया।


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News Editor

Ramesh Handa

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