लुधियाना सिटी सैंटर मामले में सरकार को जवाब देने का अंतिम अवसर

Tuesday, Dec 18, 2018 - 11:12 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को लुधियाना कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देती याचिका पर जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। उस आदेश में निचली कोर्ट ने ई.डी. को लुधियाना सिटी सैंटर मामले में ज्यूडीशियल फाइल के निरीक्षण करने की मंजूरी दी थी। मामले में अब 23 जनवरी की तारीख तय करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जवाब पेश नहीं होता तो वह बहस सुनने के बाद फैसले में निर्णय ले लेंगे। 

वहीं मामले में लुधियाना कोर्ट के 25 अक्तूबर के आदेशों पर रोक बरकरार रखी गई है। भूपिंद्र सिंह बसंत और चेतन गुप्ता की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई की है।  याचिका में ई.डी. द्वारा फाइलों के निरीक्षण करने पर रोक की मांग की गई है। याची पक्ष के वकील सीनियर एडवोकेट जे.एस. बेदी ने कहा कि ई.डी. मामले में पार्टी नहीं थी और ऐसे में उसे केस फाइल निरीक्षण करने नहीं दिया जा सकता। मामला पंजाब विजीलैंस ब्यूरो और आरोपियों के बीच का है। इससे पहले अगस्त, 2017 में विजीलैंस ब्यूरो सिटी सैंटर घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर चुकी है, जिसमें कहा गया था कि कै. अमरेंद्र सिंह, उनके बेटे रणइंद्र सिंह और अन्यों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला।

bhavita joshi

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