सुखपाल खैहरा को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सम्मन मामले पर रोक लगाने से किया इंकार

Friday, Nov 17, 2017 - 01:18 PM (IST)

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के विधायक और विरोधी विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका रद्द दी है। बता दें कि नशा तस्करी के मामले में सुखपाल खैहरा को फाजिल्का अदालत में सम्मन जारी किए गए हैं, जिसके बाद खैहरा ने इस पर रोक लगाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी पर शुक्रवार को अदालत ने उनकी इस याचिका को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले निचली अदालत इसका फैसला करेगी। 

 

पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने सुखपाल खैहरा मामले पर कहा कि माननीय हाईकोर्ट में फाजिल्का कोर्ट द्वारा भेजे गए समन को जायज ठहराया है, पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को गलत बताते हुए उन को समन भेजकर बुलाने की बात कही है। हाई कोर्ट ने कहा कि नॉन वेलेबल वारंट तभी यीशु किए जाते हैं जब कोई पेश होने से इंकार करता है इसलिए सुखपाल खैहरा को समन भेज कर बुलाना चाहिए था। 

 

नंदा ने कहा कि पंजाब सरकार ने भी लिखित रूप में फाजिल्का कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हाईकोर्ट में अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा है कि सुखपाल खैहरा के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प खुला है और वह आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।

Advertising