पंजाब सरकार का कर्मचारियों को झटका, Salary से हर महीने कटेगा TAX

punjabkesari.in Thursday, Feb 05, 2026 - 02:32 PM (IST)

लुधियाना(विक्की):  पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ठेका (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह 200 रुपये विकास कर (Development Tax) की कटौती को लेकर ताज़ा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्णय पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।

डीडीओ (DDOs) को सख्त निर्देश
सरकार ने सभी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसरों (DDOs) को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र कर्मचारियों से टैक्स की राशि काटकर ई-चालान (e-challan) के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सूचना और आगे की कार्रवाई के लिए पंजाब के सभी सिविल सर्जनों और डिप्टी मेडिकल कमिश्नरों को पत्र भेज दिया गया है, ताकि इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके।

किन कर्मचारियों पर पड़ेगा प्रभाव?
विभाग के डिप्टी डायरेक्टर (मानसिक स्वास्थ्य शाखा) द्वारा 4 फरवरी 2026 को जारी पत्र के अनुसार, यह कटौती उन कर्मचारियों के वेतन से की जाएगी जिनकी वार्षिक कर योग्य आय (Taxable Income) 2,50,000 रुपये से अधिक है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य कटौतियों के बाद यदि किसी कर्मचारी की आय इस सीमा से अधिक पाई जाती है, तभी उसके वेतन से 200 रुपए की कटौती की जाएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News