Punjab से हिमाचल जाने वाले सावधान! कहीं मंहगे ना पड़ जाएं शौक
punjabkesari.in Thursday, Feb 05, 2026 - 01:15 PM (IST)
पंजाब डेस्कः पंजाब से हिमाचल जाने वाले लोग सावधान हो जाएं। दरअसल, हिमाचल के डीजीपी अशोक तेवारी ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत हाई बीम के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। अब राज्य में रात के समय बेवजह हाई-बीम जलाकर गाड़ी चलाना सामान्य गलती नहीं, बल्कि 'डेंजरस ड्राइविंग' (खतरनाक ड्राइविंग) माना जाएगा। दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों के सख्त नियमों को अब पहाड़ों में भी लागू कर दिया गया है। पहाड़ी रास्ते संकरे और मोड़दार होते हैं। जब कोई वाहन हाई-बीम पर आता है, तो सामने वाले चालक की आँखों के आगे कुछ पलों के लिए पूरी तरह 'ब्लैकआउट' (अंधेरा) हो जाता है।
इन चंद सेकंडों की धुंधलाहट पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी को खाई में गिराने या आमने-सामने की टक्कर के लिए काफी है। इससे न केवल गाड़ियां, बल्कि पैदल चलने वाले लोग और बाइक सवार भी सीधे खतरे की जद में आ जाते हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं:
आर्थिक दंड: गलत तरीके से हाई-बीम का उपयोग करने पर ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक का चालान काटा जा सकता है।
लाइसेंस पर आंच: गंभीर मामलों में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (Suspend) किया जा सकता है।
सख्त कार्रवाई: यदि कोई बार-बार यही गलती दोहराता है, तो दंड की राशि और सजा और भी कड़ी होगी।
