रैगुलेटरी कमीशन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में करना चाहता है संशोधन

Sunday, Oct 31, 2021 - 06:51 PM (IST)

चंडीगढ़, (शर्मा): पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन पंजाब सरकार के जलापूॢत एवं सैनीटेशन विभाग को बिजली के बिल अदा करने के लिए समयावधि में बढ़ौतरी के रूप में राहत प्रदान करना चाहता है लेकिन इस बाबत फैसला लेने से पहले उसे एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होगा।


प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के जलापूॢत एवं सैनीटेशन विभाग ने गत सितम्बर माह में रैगुलेटरी कमीशन से निवेदन किया था कि राज्य के ग्रामीण व पंचायत स्तर की जलापूॢत योजनाओं के बिजली के बिल पावरकॉम के पास जमा करवाने के लिए बिल जारी होने से वर्तमान की 15 दिन की समयावधि को एक महीने तक बढ़ा दिया जाए ताकि इन याजनाओं के लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई सुनिश्चित रह सके।

 

कमीशन ने माना कि इसके लिए इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में संशोधन की जरूरत होगी। अत: कमीशन ने विभाग के उक्त निवेदन को सुओ मोटो पटीशन के रूप में कंसीडर करते हुए अपने कार्यालय से स्टाफ पेपर तैयार कर सप्लाई कोड में संशोधन का प्रावधान करने के निर्देश दिए। कार्यालय द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव पर अब कमीशन ने आम जनता एवं सभी संबधित पक्षों से 8 नवम्बर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। इसके बाद कमीशन मामले पर 9 नवम्बर को सुनवाई कर अंतिम फैसला लेगा।  

Ajit Dhankhar

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