पंजाब में तीन वर्षों के अंदर बनाए जाएंगे 21 ओल्डऐज होम्स

punjabkesari.in Friday, Dec 07, 2018 - 12:49 PM (IST)

मोहाली(कुलदीप) : केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मैंटीनैंस एंड वैल्फेयर ऑफ पेरैंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट-2007 की धारा 19 का अनुपालन होने संबंधी उम्मीद बन गई है। बहुत जल्द पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के विभिन्न जिलों में 21 ओल्डऐज होम्स बनाए जा रहे हैं। 

नगर निगम मोहाली के पार्षद कुलजीत सिंह बेदी द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई सिविल रिट्ट पटीशन नंबर 18606 ऑफ 2014 में पंजाब सरकार ने 21 ओल्डऐज होम्स बनाने संबंधी एफीडैविट दायर कर दिया है। 

पंजाब सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए एफीडैविट में कहा गया है कि पंजाब के विभिन्न जिलों में 21 ओल्डऐज होम्स बनाए जाएंगे जिनमें से वर्ष 2019-20 में 7, वर्ष 2020-21 में 7 तथा वर्ष 2021-22 में भी 7 बनाए जाएंगे। यह काम तीन वर्षों में निपटा लिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एक सरकारी ओल्डऐज होम पहले ही जिला होशियारपुर में स्थित है जिसकी संभाल सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा की जा रही है।

पंजाब, हरियाणा व यू.टी. को बनाया था पार्टी :
नगर निगम मोहाली के पार्षद कुलजीत सिंह बेदी ने वर्ष 2014 में हाईकोर्ट में सिविल रिट्ट पटीशन दायर की थी जिस में पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार तथा यू.टी. प्रशासन को भी पार्टी बनाया गया था। बेदी ने पटीशन में कहा था कि पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेसहारा हैं और उन्हें रहने के लिए कोई सहारा नहीं है, इनमें अधिकतर विधवा महिलाएं भी शामिल हैं। 

ऐसे हालात में सरकारी तौर पर ओल्डऐज होम्स का होना बहुत जरूरी है,लेकिन पंजाब तथा हरियाणा में ओल्डऐज होम्स नहीं हैं। हाईकोर्ट ने उस पटीशन में तीनों राज्यों से इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट जवाब मांगा था। उस केस में पंजाब सरकार ने एफीडैविट दे दिया है जबकि हरियाणा सरकार का जवाब आना अभी बाकी है।


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Priyanka rana

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