नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट ने 23 तक लगाई रोक
punjabkesari.in Thursday, Nov 18, 2021 - 05:19 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश हांडा) चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार 23 नवंबर तक रोक लगा दी है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जनसंख्या से जुड़ा आंकड़ा और हलफनामा सौंपने को कहा है। इससे पहले नगर निगम चुनाव को लेकर चंडगढ़ प्रशासन वीरवार को अपना जवाब दाखिल नहीं कर सका जिसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सुनवाई दो बजे तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने दो बजे यूटी प्रशासन के अफसरों को कोर्ट में तलब किया था। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा चुनाव की घोषणा पर रोक लगाई गई थी हालांकि बाद में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आपत्ति जताने पर दोपहर में इसे वापस ले लिया गया था।
प्रशासन ने कहा कि वह 19 नवंबर को चुनाव की घोषणा करना चाहते हैं जिस पर हाईकोर्ट ने मुख्य याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला लिया था। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार व आम आदमी पार्टी के नेता शकील मोहम्मद ने चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। याची ने बताया कि 2011 से 2021 के बीच कई कॉलोनियों को तोड़ा व हटाया गया है। कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। वार्ड आरक्षित करते हुए ऐसी कालोनियों की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। याची ने इस संबंध में आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी थी कि एरिया के अनुसार वार्ड की जनसंख्या की जानकारी दी जाए। जवाब में वार्ड के अनुसार जानकारी दी गई।
याची ने सवाल उठाया कि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर कैसे वार्ड आरक्षित किए जा सकते हैं। याची ने कहा कि वार्ड 7, 16, 19, 24, 26, 28 व 31 को इसी प्रकार आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट से अपील की गई कि वार्ड आरक्षित करने के चुनाव आयोग के 19 अक्तूबर के फैसले को खारिज किया जाए। साथ ही आरक्षण के लिए जनगणना को ध्यान में रखते हुए जो कॉलोनी मौजूद नहीं है, उनकी जनसंख्या को हटाकर देखा जाए कि वार्ड आरक्षित होना है या नहीं। साथ ही याचिका लंबित रहते वार्ड आरक्षित करने के फैसले पर रोक लगाई जाए।
शिरोमणि अकाली दल के महासचिव शिव कुमार व आम आदमी पार्टी के नेता शकील मोहम्मद ने चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।