फिर पंजाब सरकार को मिली करारी शिकस्त, हाईकोर्ट में भी हुई किरकिरी, पढ़ें पूरा मामला

punjabkesari.in Wednesday, Feb 11, 2026 - 10:28 AM (IST)

अमृतस (दलजीत): माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कंचनप्रीत कौर को एक बार फिर अग्रिम जमानत की राहत प्रदान की है। अमृतसर की अदालत में कंचनप्रीत की जोरदार पैरवाई करने वाले उसके वकील साई किरण प्रिंजा और प्रवीन टंडन ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के जज सूर्य प्रताप सिंह की बैच ने कंचनप्रीत को ये राहत दी है। इससे पहले इसी मामले में अमृतसर की अदालत ने भी कंचन को इसी मामले में अग्रिम जमानत दी थी, पर बाद में पुलिस के द्वारा ये बहाना बनाया कि अभियुक्त ने जांच में सहयोग नही किया, उसकी जमानत रद्द करवा दी थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने उसी मुकदमा नं.-144/25 थाना मजीठा में राहत प्रदान की है।

गौरतलब है कि कंचनप्रीत का मामला उठने के बाद माझा क्षेत्र में अकाली दल की स्थिति मजबूत हुई है और मौजूदा सरकार द्वारा अपने विरोधी नेताओं पर मुकद्दमे दर्ज करने का पर्दाफाश हुआ है। वकील साई किरण प्रिंजा ने बताया कि पुलिस के पास कंचनप्रीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केवल राजनीतिक द्वेष के चलते उसे तंग परेशान किया जा रहा है, जिसका आज संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है। एडवोकेट ने कहा कि माननीय कोर्ट की कानून व्यवस्था पर उन्हें पूर्ण भरोसा है तथा जब जब किसी द्वारा नाजायज की जाती है माननीय द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। उक्त केस में सरकार की किरकिरी हुई है।

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News Editor

Kamini

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