राम रहीम के सहयोगी डॉ. पंकज की जमानत हाईकोर्ट ने स्वीकार की

punjabkesari.in Wednesday, May 16, 2018 - 03:47 PM (IST)

चंडीगढ़, (रिशु राज सिंह) : डेरा सच्चा-सौदा में साधुओं को ईश्वर से मिलाने का प्रलोभन दे नपुंसक बनाये जाने के मामले के आरोपी डॉ पंकज गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब-हरियाणा  हाई कोर्ट ने डॉक्टर पंकज को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की मांग स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट से गर्ग को पहले ही अंतरिम जमानत का लाभ मिल चुका है।


सीबीआई ने इससे पहले मामले में अपना जवाब दायर कर कहा था कि साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2014 को दिए गए आदेशों के तहत ही सीबीआई ने जांच शुरू की थी। डा. गर्ग के खिलाफ 1 फरवरी को सीबीआई अदालत में चार्जशीट पेश की जा चुकी है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-120 बी, 326 , 417 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह बेहद ही संगीन आरोप हैं। डा. गर्ग ने डेरा मुखी के इशारे पर ही डेरे के कई साधुओं का ऑपरेशन कर उन्हें नपुंसक बनाया है। ऐसे में इस तरह के संगीन आरोपों के आरोपी को किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि डॉ गर्ग को जो पिछली सुनवाई पर दी गई अंतरिम जमानत को खारिज किया जाए। इससे पहले डा. गर्ग ने पंचकूला की सीबीआई अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे सीबीआई अदालत ने फरवरी में खारिज कर दिया था। 


सीबीआई अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब डॉ पंकज गर्ग ने हाईकोर्ट में इस मांग को लेकर याचिका दायर की है। गौरतलब है कि डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाये जाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर ही सीबीआई ने जांच शुरू की थी। मामले की जांच के दौरान सामने आया था कि डेरे के 400 से अधिक साधुओं को यह प्रलोभन दे नपुंसक बनाया गया है। 


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