एफ.आई.आर., सर्च वारंट फॉर्म से जाति का कॉलम हटाए जाने की मांग, हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

punjabkesari.in Tuesday, Apr 18, 2017 - 12:53 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस रूल्स के मुताबिक एफ.आई.आर. सर्च वॉरंट, जांच रिपोर्ट व अन्य फार्म से कॉस्ट का कॉलम हटाए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने यू.टी. प्रशासन सहित पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस एस.एस. सारों व जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने मामले पर 25 मई के लिए अगली सुनवाई तय की है। यह याचिका वकील एच.सी. अरोड़ा की तरफ से दाखिल की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस जांच अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे रिकवरी मीमो, एफ.आई.आर., सीजर मीमो, इंकवेस्ट पेपर और दूसरे फार्म पर आरोपी, पीड़ित या किसी गवाह की कॉस्ट या उसके धर्म का उल्लेख न करने की मांग की है। 

याचि ने कहा कि 300 साल पहले सिखों के 10 वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ निर्देश दिए थे। फिर क्यों आप अपने जाति के रूप में अपनी जानकारी देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। 


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