शिवसेना हिन्द प्रमुख निशांत शर्मा सहित 3 बरी

Tuesday, Jun 04, 2019 - 11:56 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): पुलिस के काम में बाधा डालने के  केस में ऊपरी अदालत ने शिवसेना हिन्द प्रमुख निशांत शर्मा, आशुतोष और रमेश को बरी कर दिया है। इससे पहले जनवरी में निचली अदालत ने इस केस में निशांत व अन्य को दोषी पाते हुए सभी को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत द्वारा सुनाए गई सजा को चुनौती देते हुए सभी ने ऊपरी अदालत में याचिका दायर की थी। 

बचाव पक्ष के वकील एन.के. नंदा ने अदालत में दलील दी कि पुलिस के अनुसार जिस समय यह वाक्या हुआ उस समय मौके पर कई मीडिया के लोग मौजूद थे। अगर वहां इतने लोग मौजूद थे तो पुलिस ने केस में कोई स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं बनाया। अगर मीडिया के लोग वहां मौजूद थे तो किसी के भी कैमरे में कैद हुए इस वाक्या की रिकॉर्डिंग साक्ष्यों में शामिल क्यों नहीं की। ऊपरी अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निशांत सहित सभी तीनों को बरी कर दिया। 

गौरतलब है कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार 11 नवम्बर 2011 को पुलिस बुडै़ल जेल ब्रेक केस में आरोपी जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भ्यौरा को दिल्ली से सैक्टर-17 स्थित जिला अदालत में पेश करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही दिल्ली और चंडीगढ़ पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को लेकर अदालत के गेट पर पहुंची तो यहां मौजूद निशांत व उसके अन्य साथियों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोडऩे का प्रयास किया था। इस पर पुलिस टीम ने निशांत व अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बनती आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था।
 

bhavita joshi

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