400 से अधिक BDS छात्रों के भविष्य पर फैसला सुरक्षित

punjabkesari.in Tuesday, Jun 30, 2015 - 03:05 PM (IST)

चंडीगढ़ (विवेक शर्मा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और पंजाब सरकार के 400 से अधिक छात्रों का दाखिला रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 
 
पंजाब के निजी कॉलेजों में बिना पी.एम.टी. और बी.डी.एस. प्रवेश परीक्षा पास किए छात्रों को रिक्त सीटों पर 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। 
 
राज्य सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया था कि उन सभी छात्रों का दाखिला रद्द किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित योगयता पूरी नहीं की है जिसमें ए.आई.पी.एम.टी. और बी.डी.एस. प्रवेश परीक्षा शामिल है। इसके बाद से ही लगातार यूनिवर्सिटी कॉलेजों पर दबाव बना रही थी। 
 
इसी बीच छात्रों की ओर से पंजाब सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए हार्ठकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पंजाब सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 400 से अधिक छात्रों के प्रवेश को रद्द करने के पंजाब सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी थी। 
 
इसके बाद अब छात्रों की ओर से खंडपीठ के समक्ष सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से कहा गया कि मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए योगयता निर्धारित करना राज्य और मेडिकल काउंसिल या डैंटल काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 
 
मेडिकल कॉलेज अपनी इच्छा से इन सीटों को भर सकता है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद तथा मामले में पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला पेश किए जाने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सभी की निगाहे हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय पर टिकी है। 

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