''5 साल से पहले पी.एफ. निकाला तो कटेगा टी.डी.एस.''

punjabkesari.in Tuesday, May 26, 2015 - 03:43 AM (IST)

जालंधर (अमित): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ‘पी.एफ. आपके द्वार’ कड़ी के तहत एम.जी.एन. पब्लिक स्कूल, माल रोड, कपूरथला में कैंप का आयोजन किया जिसमें नियोक्ता एसो. के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस कैंप की अध्यक्षता रीजनल कमिश्नर धीरज गुप्ता ने की।
 
उन्होंने बताया कि संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए यह कैंप अति महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा दी जा रही ई-सेवाओं का सीधा लाभ मजदूरों तक पहुंचाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी पी.एफ. सदस्य ई-सेवाओं द्वारा अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है। फाइनैंस एक्ट 2015 में कर्मचारी को पी.एफ. के भुगतान के संबंध में धारा 192-ए जोड़ी गई है। यह प्रावधान 1 जून, 2015 से लागू होगा। यदि कर्मचारी को पी.एफ. भुगतान के समय राशि 30 हजार रुपए या इससे अधिक है और सॢवस 5 साल से कम है तो टी.डी.एस. काटा जाएगा। 
 
उन्होंने आगे बताया यदि कर्मचारी अपना पैन कार्ड अपने दावा पत्र के साथ जमा करवाता है तो 10 प्रतिशत टी.डी.एस. कटेगा। अगर फार्म 15-जी या 15-एच भी जमा करवाता है तो कोई टी.डी.एस. नहीं कटेगा, अन्यथा बिना पैन कार्ड और 15-जी/15-एच के टी.डी.एस. अधिकतम दर 34.608 प्रतिशत के हिसाब से कटेगा। 
 
इस अवसर पर पी.एफ. विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न ई-सेवाओं की जानकारी पंकज सरपाल, डी.पी.ए. द्वारा पावर-प्वाइंट स्लाइड द्वारा बताई और समझाई गई। सैमीनार में सहायक कमिश्नर जयशंकर प्रसाद, रमेश प्रभाकर (पी.एफ. इंस्पैक्टर), पंकज सरपाल (डी.पी.ए.), गौरव कुमार, अरमान आलम आदि उपस्थित थे।  

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News