अब अलॉटमैंट रेटों पर ही होंगी रजिस्ट्रियां

Monday, Apr 20, 2015 - 06:20 AM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने सरकारी, सरकारी क्षेत्र के संस्थानों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अलॉट की अचल संपत्ति (प्लाट/घर आदि) के मालिकों को अलॉटमैंट रेटों पर ही पहली रजिस्ट्री करवाने की छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत अलाटमैंट रेट पर रजिस्ट्री करवाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है जो कि 8 अप्रैल से 7 जून तक है। जिक्रयोग्य है कि पहले अलाटियों को कन्वैंस डीड रजिस्टर्ड करवाते समय कलैक्टर रेट के हिसाब से अदायगी करनी पड़ती थी। वहीं अब अलॉटमैंट पत्र में दर्शाए गए रेट पर ही कन्वैंस डीड रजिस्टर्ड किया जाएगा जिससे अलाटियों को करोड़ों रुपए की बचत होगी।

पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने बताया कि अलाटियों की लंबे अर्से से की जा रही मांग पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा यह फैसला लिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस फै सले का लाभ उन अलाटियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी जायदाद की सभी किस्तें जमा करवा दी हैं और कब्जा ले लिया है। उन्होंने ऐसे अलाटियों से अपील की कि वे जल्द ही अपनी जायदाद रजिस्टर्ड करवा लें।
Advertising