गैंगरेप के दोषी को हुई 10 साल की जेल

Thursday, Mar 19, 2015 - 01:41 AM (IST)

होशियारपुर (जैन): एडीशनल सैशन जज पूनम आर. जोशी की अदालत ने गैंगरेप के एक मामले में दोषी करार देते हुए मंदीप सिंह उर्फ मिट्ठू पुत्र जसविन्द्र कुमार निवासी सैलाखुर्द को धारा 376-2जी के अंतर्गत 10 साल की कैद व 1.05 लाख रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 2 साल और सजा भुगतनी होगी। 
 
अदालत ने धारा 326-34 के तहत 2 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर 2 माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने धारा 324 के तहत 1 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदायगी न होने पर 1 महीना और जेल में रहना होगा। धारा 341 के तहत 1 माह की कैद व 200 रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर 1 हफ्ता और जेल में रहना पड़ेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 1 लाख रुपए शिकायतकत्र्ता को अदा किए जाने हैं। मामले का एक अन्य आरोपी गौरव कुमार उर्फ लक्की, जोकि दोषी का सगा भाई है, की मौत हो चुकी है जबकि तीसरा आरोपी अमृत लाल भगौड़ा है।
 
क्या है मामला
 
बलाचौर क्षेत्र के गांव सियाणा की एक महिला की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने 10 मई 2012 को दोषियों के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता के अनुसार वह शादीशुदा है तथा पति के साथ मनमुटाव के चलते वह अलग तौर पर अपने मायके गांव रह रही है। 
 
घटना वाले दिन वह अपने चचेरे भाई के साथ सायं 7 बजे के करीब गुरुद्वारा बूथगढ़ से माथा टेक कर लौट रही थी कि रास्ते में इनोवा कार सवार तीनों युवक वहां आ धमके तथा हथियारों से लैस होकर उन्होंने उसके चचेरे भाई पर हमला कर उसे घायल कर दिया तथा मुझे जबरन गाड़ी में डाल कर ले गए। तीनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरन दुष्कर्म किया तथा बाद में गांव जहानखेलां क्षेत्र में उसे फैंक कर चले गए। इसके पश्चात वह किसी तरह सिविल अस्पताल पहुंचे। मामले में दोषी करार दिए जाने पर माननीय अदालत ने आज यह सजा सुनाई।
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